DMCA.com Protection Status UPS यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम : लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन राशि, पेंशन गणना सहित सभी विवरण यहां देखें

UPS यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम : लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन राशि, पेंशन गणना सहित सभी विवरण यहां देखें

UPS यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम : लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन राशि, पेंशन गणना सहित सभी विवरण यहां देखें


Unified Pension Scheme (UPS):
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय शासकीय सेवकों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे केन्‍द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर एक स्‍थायी पेंशन प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम के अंतर्गत शासकीय सेवक राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) में स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद ₹10,000 प्रति माह की पेंशन दिये जाने की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त इस योजना में शासकीस सेवक के सेवानिवृत्‍त होने पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। इस योजना को राज्‍य सरकार भी अपने राज्‍य में लागू कर सकती हैं, इसी कड़ी में महाराष्‍ट्र यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को टी. वी. सोमनाथन समिति (2023) की सिफारिशों के बाद लाया गया है।

Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट में केंद्रीय शासकीय सेवकों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को स्‍वीकृती मिली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ भारत के 23 लाख केंद्रीय शासकीय सेवकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPS को कर्मचारियों की "गरिमा और वित्तीय सुरक्षा" सुनिश्चित करने वाला बताया है। प्रधान मंत्री मोदी ने X (Twitter) पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी शासकीय सेवकों पर गर्व है ।

केंद्रीय शासकीय सेवक UPS और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो शासकीय सेवक पूर्व से NPS सदस्य हैं वो भी UPS में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भारत सरकार द्वारा शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति के पश्‍चात पेंशन सुरक्षा की दिशा में लागू की जाने वाली एक नई पहल है, जो शासकीय सेवकों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्‍थायी पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गयी है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में अंतिम वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% प्रत्‍येक छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS के "पाँच स्तंभ" अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्‍त होने वाले शासकीय सेवकों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। वहीं 30 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग छह महीने का वेतन एकमुश्त दिया जाएगा और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा।

किसे मिलेगा UPS का लाभ?

  • केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: UPS मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं।
  • NPS धारकों के लिए विकल्प: जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के ग्राहक हैं, उन्हें UPS में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं।
  • न्यूनतम सेवा आवश्यकता: UPS के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
  • पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा।
  • राज्य सरकारी कर्मचारी: UPS प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं। हालांकि, इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा।
  • सेवा की अवधि: UPS के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है. इसलिए, लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी।

रिटायरमेंट के समय क्या मिलेगा?

UPS के तहत सेवानिवृत्ति के समय शासकीय सेवकों को सुपरअन्युएशन के साथ एक लमसम भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल होगी. यह भुगतान आपके मासिक वेतन (pay + DA) का 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर छह महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम का विवरण
योजना का नामएकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)
घोषित किया गया24 अगस्त 2024
कार्यान्वयन तिथि1 अप्रैल 2025
लाभार्थियोंकेन्द्र सरकार के कर्मचारी
कर्मचारी योगदानमूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10%
नियोक्ता अंशदानमूल वेतन + महंगाई भत्ते का 18.5%
फ़ायदे
  • कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन
  • न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह

यूपीएस योजना पात्रता

  • जिन सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे एक निश्चित पेंशन राशि के लिए पात्र हैं। 
  • जिन सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे अपने औसत मूल वेतन का एक प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुनते हैं।

(UPS)यूपीएस योजना न्यूनतम पेंशन राशि

यूपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए  न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी देता है जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं ।

यूपीएस योजना की वापसी

यूपीएस योजना सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर एक  सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान करती है । नियोक्ता मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 18.5% योगदान देंगे, जबकि कर्मचारी हर महीने मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे।

जो कर्मचारी न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। जो कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। 

यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम बनाम एनपीएस

नीचे दी गई तालिका यूपीएस और एनपीएस के बीच अंतर बताती है :

विवरणऊपरएनपीएस
नियोक्ता का योगदाननियोक्ता मूल वेतन का 18.5% पेंशन फंड में योगदान देंगे।नियोक्ता मूल वेतन का 14% पेंशन निधि में योगदान देंगे।
पेंशन राशि25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%।एनपीएस कोई गारंटीशुदा निश्चित पेंशन राशि प्रदान नहीं करता है। यह निवेश पर मिलने वाले रिटर्न और कुल संचित राशि पर निर्भर करता है।
पारिवारिक पेंशनसेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, उसकी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त पेंशन का 60% उसके परिवार को प्रदान किया जाएगा।एनपीएस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पारिवारिक पेंशन संचित धनराशि और चुनी गई वार्षिकी योजना पर निर्भर करती है।
न्यूनतम पेंशन राशिकम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह।पेंशन की राशि बाजार से जुड़ी निवेश योजनाओं में किए गए निवेश पर निर्भर करती है।
एक मुश्त रक़मसेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, जिसकी गणना पूरी की गई प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन के 1/10वें भाग के रूप में की जाती है।कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस कोष का 60% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं। 
मुद्रास्फीति संरक्षणयूपीएस मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करता है, तथा पेंशन को एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर समायोजित किया जाता है।मुद्रास्फीति से सुरक्षा के लिए एनपीएस में स्वचालित डीए वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।

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