यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) 2025: एक व्यापक मार्गदर्शिका
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की योजना में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। 1 अप्रैल, 2025 से लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक नया विकल्प है, जिसे विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह केवल एक नई पेंशन योजना नहीं, बल्कि एक संरचित मॉडल है जो गारंटीशुदा लाभ प्रदान करता है। एक बार इस स्कीम को चुन लेने के बाद, वापसी का विकल्प नहीं होता, इसलिए इसके हर पहलू को समझना अत्यंत ज़रूरी है।
📅 यूपीएस: मुख्य बातें एक नज़र में
इस योजना को शुरू करने से पहले इन मुख्य बिंदुओं को जान लेना आवश्यक है:
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) |
| घोषणा तिथि | 24 अगस्त, 2024 |
| अधिसूचना तिथि | 24 जनवरी, 2025 |
| लागू होने की तिथि | 1 अप्रैल, 2025 |
| लक्षित लाभार्थी | केंद्र सरकार के कर्मचारी (राज्य कर्मचारियों के लिए अभी चर्चा जारी) |
| कर्मचारी योगदान | बेसिक वेतन + महंगाई भत्ते (डीए) का 10% |
| सरकारी योगदान | बेसिक वेतन + महंगाई भत्ते (डीए) का 8.5% |
✨ यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताएं
यूपीएस को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) जैसी सुरक्षा और एनपीएस जैसी स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:
निश्चित पेंशन का लाभ: 25 वर्ष या अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन मिलने की गारंटी है।
पारिवारिक पेंशन: पेंशनर की मृत्यु होने पर, परिवार को मृतक की अंतिम पेंशन का 60% जीवनभर मिलता रहेगा।
न्यूनतम पेंशन की गारंटी: कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलने का आश्वासन है।
महंगाई राहत (डीएर): पेंशन राशि को समय-समय पर महंगाई के अनुरूप समायोजित किया जाएगा, ताकि इसकी क्रय शक्ति बनी रहे।
एकमुश्त राशि का अतिरिक्त लाभ: रिटायरमेंट पर, ग्रेच्युटी के अलावा, हर छह माह की सेवा के लिए अंतिम बेसिक वेतन+डीए का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त मिलेगा। यह राशि मासिक पेंशन पर असर नहीं डालेगी।
🤔 यूपीएस के लिए कौन पात्र है?
यह योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है:
वर्तमान कर्मचारी: 1 अप्रैल, 2025 तक एनपीएस के तहत कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं।
नए कर्मचारी: 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी सीधे यूपीएस चुन सकते हैं।
पहले से रिटायर्ड कर्मचारी: 31 मार्च, 2025 से पहले एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारी भी यूपीएस के लाभ ले सकते हैं।
मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी: यूपीएस चुनने से पहले देहांत होने वाले एनपीएस सब्सक्राइबर के कानूनी जीवनसाथी भी पात्र हैं।
💰 यूपीएस में योगदान और निवेश की संरचना
यूपीएस का वित्तीय ढांचा कई भागों में बंटा है:
कर्मचारी और सरकार का योगदान: कर्मचारी अपने बेसिक + डीए का 10% योगदान देगा। सरकार भी इतनी ही राशि जोड़ेगी, जो सीधे कर्मचारी के स्थायी रिटायरमेंट खाता (PRAN) में जमा होगी।
पूल कॉर्पस (सामूहिक कोष): यह एक केंद्रीय कोष है जो सभी यूपीएस सब्सक्राइबर के लिए स्थिरता लाता है। इसमें सरकार का अतिरिक्त 8.5% योगदान, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के शेष PRAN बैलेंस और अन्य सरकारी योगदान शामिल होते हैं।
व्यक्तिगत कोष (Individual Corpus) का निवेश: कर्मचारी अपने PRAN में जमा राशि को LC-25, LC-50, या Active G 100% जैसे पूर्वनिर्धारित जोखिम विकल्पों में निवेश करने का चुनाव कर सकते हैं। कोई चुनाव न करने पर डिफ़ॉल्ट विकल्प लागू हो जाता है।
बेंचमार्क कॉर्पस (मानक कोष): रिटायरमेंट पर, आपके एकत्रित कोष की तुलना एक पूर्वनिर्धारित बेंचमार्क कॉर्पस से की जाती है।
यदि आपका कोष बेंचमार्क से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि आपको वापस मिल जाती है।
यदि आपका कोष बेंचमार्क से कम है, तो आपके पास दो विकल्प हैं: या तो कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त योगदान दें, या फिर आपकी मासिक पेंशन राशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी।
📋 लाभ पाने की पात्रता और गणना
यूपीएस के लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें और नियम हैं:
लाभ के लिए पात्रता:
सेवानिवृत्ति: कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पात्र हैं।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: 25 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट पर भी लाभ मिलते हैं।
बहिष्करण: इस्तीफा देने, बर्खास्त या पद से हटाए गए कर्मचारी यूपीएस के लाभ के पात्र नहीं हैं।
लाभों की गणना:
एकमुश्त भुगतान: रिटायरमेंट पर, सेवा के हर पूरे छह माह के लिए अंतिम बेसिक + डीए का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त मिलता है।
मासिक पेंशन: 10 से 25 वर्ष की सेवा के बीच पेंशन आनुपातिक (प्रो-राटा) आधार पर गिनी जाएगी। 25 वर्ष या अधिक की सेवा पर अंतिम 12 माह के औसत बेसिक का 50% मिलेगा, जिसकी न्यूनतम सीमा ₹10,000/माह है।
परिवार को पेंशन: सब्सक्राइबर की मृत्यु पर, जीवनसाथी को अंतिम स्वीकृत पेंशन का 60% मासिक मिलेगा।
अंतिम निकासी का विकल्प: रिटायरमेंट से पहले, कर्मचारी या उनके जीवनसाथी कुल कोष का अधिकतम 60% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं, लेकिन इससे मासिक पेंशन राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।
📝 यूपीएस के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया आपकी स्थिति के अनुसार अलग-अलग है:
वर्तमान कर्मचारी (1 अप्रैल, 2025 तक कार्यरत): फॉर्म A2 भरकर अपने ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) को 30 नवंबर, 2025 तक जमा करें।
नए कर्मचारी (1 अप्रैल, 2025 के बाद नियुक्त): फॉर्म A1 भरकर नियुक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर DDO को जमा करें।
पहले से रिटायर्ड कर्मचारी: फॉर्म B2 और जरूरी दस्तावेज DDO के माध्यम से जमा करें।
मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी: फॉर्म B6 DDO के माध्यम से जमा करें।
आवेदन Protean eGov Technologies Ltd. के पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफिस प्रमुख/DDO को फिजिकल फॉर्म देकर किया जा सकता है। एक बार यूपीएस चुन लेने के बाद यह निर्णय स्थायी होता है और बदला नहीं जा सकता।
💎 निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की योजना का एक नया, सुरक्षित और संरचित रास्ता है। यह गारंटीशुदा पेंशन, पारिवारिक सुरक्षा और महंगाई से बचाव का वादा करती है। हालाँकि, इसमें बेंचमार्क कॉर्पस जैसी जटिलताएं भी हैं और एक बार चुनाव करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता।
अपने PRAN में पर्याप्त कोष जमा करना, बेंचमार्क कॉर्पस को समझना और समय पर सही फॉर्म जमा करना सफल रिटायरमेंट प्लानिंग की कुंजी है। इसलिए, इस महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान से समझ लेना चाहिए।
नोट: यह मार्गदर्शिका केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर केंद्रित है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू करना अभी चर्चा के अधीन है।


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