Madhya Pradesh Leave Rules : Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977 (मध्यप्रदेश अवकाश नियम : मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 )
मध्यप्रदेश अवकाश संबंधी सामान्य नियम
सामान्य
अवकाश की मांग सदैव अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती । अवकाश स्वीकृत करने हेतु
सक्षम प्राधिकारी जब कभी लोक सेवा हितार्थ ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार
अथवा खंडित कर सकता है, किन्तु आवेदित आवकाश की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है।
शासकीय सेवक का अवकाश पर प्रस्थान
कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अवकाश या अन्य कोई अवकाश) पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा जब तक कि अवकाश स्वीकृत न करा लिया गया हो, लेकिन आपातकालीन पिरिस्थितियों में स्वीकृतकर्ता अधिकारी कारण दर्शाते हुए व्यतीत किये गये अवकाश को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत कर सकता है।
अवकाश की एक समय में अधिकतम सीमा
किसी भी शासकीय कर्मचारी को लगातार पाँच वर्ष से अधिक समय का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता । असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल ही अन्यथा निर्णय ले सकते है ।
अवकाश की स्वीकृति एवं वापसी
1. अवकाश प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में फार्म 1 में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये ।
2. अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य आधार पर 3 सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।
3.
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का अवकाश लेखा फार्म 2 में संधारित करना चाहिये ।
4.
कोई भी अवकाश उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जबतक की सक्षम प्राधिकारी से पात्रता के संबंध में प्रतिवेदन
प्राप्त न हो।
चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश की स्वीकृति
1.
निर्धारित फार्म -3 पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
संलग्न करना चाहिये ।
2.
निर्धारित प्रारूप 4 पर ड्यूटी पर आने पर स्वस्थ्य होने का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र
संलग्न करना चाहिये।
3.
आवेदित अवकाश अवधि के शुरू होने के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिये अपवादात्मक परिस्थिति
में अवकाश अवधि शुरू होने पर 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अवकाश के प्रकार
1. अर्जित अवकाश (विश्राम अवकाश विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर) अर्जन दिनांक 1.1.77 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिये 30 दिन का अर्जित अवकाश अर्थात् प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 15 दिवस पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा किया जावेगा ।
अधिकतम
जमा की सीमा अधिकतम 300 दिवस
अधिकतम
उपभोग की सीमा एक समय में 120 दिन ।
अवकाश वेतन - अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व जिस दर से वेतन प्राप्त कर रहा था उसी दर से अवकाश काल में वेतन प्राप्त होगा।
2. अर्द्ध वेतन अवकाश -
अर्जन
सेवा के एक पूर्ण वर्ष के लिये 20 दिन की दर से अर्द्ध वेतन अवकाश जमा होता है।
यह अग्रिम में जमा नहीं किया जाता है।
अधिकतम जमा की सीमा - कोई सीमा नहीं ।
उपभोग
जितना जमा उतना लिया जा सकता है।
अवकाश
वेतन पूर्ण अवकाश का आधा ।
3. लघुकृत अवकाश
अर्जन लघुकृत अवकाश ड्यूटि द्वारा अर्जित नहीं किया जाता । जितना अर्द्ध वेतन अवकाश जमा है उसका आधा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है। जितनी मेडिकल लीव ली है उसका दो गुना अर्द्धवेतन अवकाश कम किया जाता है।
अवकाश वेतन- अर्द्ध वेतन अवकाश का दोगुना अर्थात् पुरा वेतन ।
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकाश के अवकाश सामान्य रूप से -
- अदेय अवकाश
- असाधारण अवकाश
- विशेष प्रकार के अवकाश
- पितृत्व अवकाश 15 दिवस
- प्रसूति अवकाश 180 दिवस
- संतान पालन अवकाश 730 दिवस
- विशेष निर्योग्यता अवकाश 24 माह
- अध्ययन अवकाश साधारणतः 12 माह एवं पूर्ण जीवनकाल में 24 माह माह
विश्राम अवकाश विभाग के कर्मचारीयों को अवकाश
विश्राम अवकाश की कुल अवधि 45 दिन होगी।
विश्राम
अवकाश का लाभ नहीं लेने की स्थिति में अर्जित अवकाश या अधिकृतक 30 दिन की सीमा का ध्यान में रखते हुये,
जितने दिन का
लाभ उठाने से वंचित कर दिया है।
यदि
अन्य कारणों से विश्राम अवकाश की सुविधा मिलती है तो वह अर्जित अवकाश की पात्रता हेतु हिसाब में नहीं लिया
जावेगा।
अवकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु -
1
अवकाश अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार के अवकाश
को अस्वीकृत किया जा सकता है। म.प्र. अवकाश नियम 6।
2
आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर अवकाश पर
प्रस्थान नहीं किया जायेगा। म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 7।
3
एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश
में परिवर्तित किया जा सकता है। म.प्र. अवकाश नियम 9।
4
किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं
किया जा सकता। म.प्र. अवकाश नियम 11 |
5
आवेदित अवकाश के 3 सप्ताह पूर्व आवेदन देना चाहिए। सेवा
निवृत्त के पूर्व 6
सप्ताह की सीमा लागू होगी। अवकाश नियम13।
6
दण्डित या पदच्युत या निष्कासित अथवा सेनानिवृत्त
करने के चिन्ह्याकित प्रकरणों में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। म.प्र.अवकाश
नियम 16।
7
अवकाश का आवेदन का प्रपत्र 1।
8
अवकाश लेखा प्रपत्र- 2।
9
अस्वस्था प्रमाण प्रपत्र 3।
10
अर्द्ध वेतन अवकाश नियम 28 एवं 36-2।
11
लघुकृत अवकाश नियम 29 एवं 36।
12
अधेय अवकाश नियम 30 एवं 36।
13
असाधारण अवकाश नियम 31 एवं 36।
14
प्रसूति अवकाश नियम 38।
15
पितृत्व अवकाश नियम 38 क।
16
विशेष नियोग्यता अवकाश नियम 39।
17
अर्जित अवकाश नियम 25, 26 एवं 36-1।
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