अतिथि शिक्षकों को दोगुने वेतन भुगतान का आदेश जारी, अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2 व 3 को क्रमश: 18000, 14000 व 10000 रूपये मासिक वेतन
विशेष - नये आदेशानुसार अब अतिथि शिक्षकों को मासिक आधार पर मानदेय की गणना व भुगतान होगा, जबकि पूर्व में अतिथि शिक्षकों के मानदेय की गणना व भुगतान कालखण्ड के आधार पर होता था।
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 2032
/ १२२६ / 2022 /20-2 भोपाल दिनांक 29/09/2023
के अनुसार अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए मानदेय दोगुना
किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के उक्त आदेश मे निम्नानुसार प्रावधान दिये
गये हैं -
विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-13/2018/20-2, दिनांक 03/10/2018
द्वारा अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय निर्धारित किया गया था।
क्रमांक | अतिथि शिक्षक श्रेणी | पूर्व में मानदेय | निर्धारित मासिक मानदेय |
1 | अतिथि शिक्षक वर्ग – 1 | 9,000/- | 18,000/- |
2 | अतिथि शिक्षक वर्ग – 2 | 7,000/- | 14,000/- |
3 | अतिथि शिक्षक वर्ग – 3 | 5,000/- | 10,000/- |
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